उदयपुर, 10 जनवरी। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में छोटे ऋण पर सरकारी गारंटर की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। निगम के परियोजना प्रबंधक गिरीश भटनागर ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन के विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं में स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब इन योजनाओं में एक लाख तक के ऋण के लिये बिना गारन्टर ऋण स्वीकृत करने के आदेश जारी किये गये है। इसी प्रकार एक लाख से 2 लाख तक के लोन किसी एक जिम्मेदार प्रतिष्ठित व्यक्ति, पार्षद, पंचायत समिति सदस्य की गारंटी से तथा 2 लाख से 5 लाख तक के लोन दो जिम्मेदार प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पार्षद, पंचायत समिति सदस्यों की गारन्टी से दिये जा सकेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 से जिन लोगों ने आवेदन किया वे अनुजा निगम कार्यालय, कमरा नम्बर 103, जिला परिषद भवन द्वितीय तल, कलेक्ट्रेट परिसर में संपर्क कर अपनी पत्रावली पूर्ण कराकर लोन प्रक्रिया पूरी कर सकते है। वर्ष 2023-24 के आवेदन ऑनलाइन एसएसओ आईडी व ई-मित्र के माध्यम से 21 जनवरी तक करके लाभ प्राप्त कर सकते है।।