सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि मंजूर

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सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि मंजूर
उदयपुर, 14 फरवरी। उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट एवं दावा परिनिर्धारण आयुक्त अरविंद पोसवाल ने एक आदेश जारी कर पूर्व में हुई सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि मंजूर की है। उन्होंने बताया कि गत 9 मई 2019 को एक सड़क दुर्घटना में मृतक सूरजपोल निवासी ललित किशोर कुमावत के आश्रित मृतक की पत्नी श्रीमती जयश्री कुमावत, पुत्र राहुल व पंकज एवं पुत्री दीपिका कुमातव (प्रत्येक को 6250-6250) को यह प्रतिकर राशि मंजूर की गई है।

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