मार्च में राजपत्रित अवकाशों में खुले रहेंगे उदयपुर परिवहन क्षेत्र के समस्त परिवहन कार्यालय

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उदयपुर, 1 मार्च। भार एवं यात्री वाहनों के नियमित एवं बकाया कर वसूलने, एमनेस्टी योजना में वाहन स्वामियों को अधिकाधिक लाभान्वित करने एवं राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को आवंटित राजस्व लक्ष्यों की शत प्रतिशत वसूली करने के दृष्टिगत वित्त वर्ष के अंतिम माह मार्च में उदयपुर परिवहन क्षेत्र के समस्त परिवहन कार्यालय राजपत्रित अवकाशों में भी खुले रहेंगे।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए सभी परिवहन कार्यालयों में मार्च माह में कर जमा कराने के लिए 5 हजार रुपये से अधिक की भी राशि वाहन सॉ्फ्टवेयर के माध्यम से सीधे ऑनलाइन जमा हो सकेगी। इससे वाहन स्वामियों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही मार्च माह में कार्यालय में एक अतिरिक्त केश काउंटर भी खोला गया है जहां वाहन स्वामी बिना विलम्ब के 5000 रुपये से अधिक कर एवं अन्य राजकीय राशि जमा करा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की है। एमनेस्टी योजना में यह छूट टोल नाकों और खान विभाग के ई-रवन्ना के आधार पर दर्ज ओवरलोड प्रकरणों को बहुत ही कम प्रशमन राशि पर निस्तारित करने हेतु लागू की गई है। पारीक ने भार एवं यात्री वाहनों के नियमित एवं बकाया कर की वसूली एवं एमनेस्टी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय उड़नदस्तों को निर्देश दिये है कि वे 24 घंटे प्रवर्तन कार्य करते हुए सभी वाहनों से नियमित एवं बकाया कर की वसूली सुनिश्चित करें। उड़नदस्तों को राश्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर चैकिंग के साथ ही तहसीलवार तैनात किया गया है ताकि अधिकाधिक राजस्व अर्जन के साथ साथ वाहन स्वामियों को एमनेस्टी एवं अन्य विभागीय लाभ दिलाया जा सके।
उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा उनके हित में एमनेस्टी योजना सीमित अवधि के लिए लागू की है। इसलिए इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठावें एवं 31 मार्च से पूर्व ही विभाग की बकाया सुगमता से कार्यालय में आकर जमा कराए । 31 मार्च के बाद सभी आरोपित एवं डिफॉल्टर वाहनों की धरपकड़ का व्यापक और सघन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वाहनों को सीज़ करते हुए उनकी आरसी, फिटनेस, परमिट आदि निलंबित एवं निरस्तीकरण के साथ ही समस्त प्रकार की बकाया राशि पेनल्टी मय ब्याज़ वसूल की जाएगी।

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