उदयपुर, 22 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री चंचल मिश्रा की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमएसीटी कोर्ट प्रथम न्यायाधीश गोपाल बिजोरिवाल, श्रम न्यायाधीश महेन्द्र कुमार, सीजेएम सुरेन्द्र चौधरी, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, पुलिस अधिकारी माधुरी वर्मा उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने के लिए निर्देशित किया गया। बलात्संग, हत्या, एसिड अटैक एवं पॉक्सो के प्रकरणों में पीड़ित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है।