उदयपुर, 22 मई। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव के दिशा-निर्देशानुसार राज्य के समस्त विभाग बोर्ड, निगम स्वायत्तशासी, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं व निजी उद्यमों को उनके द्वारा किसी भी प्रकार के अनुदान, लाभ, सेवाएं लेने या देने से पूर्व संस्था आधार योजना में पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है।
इस संबंध में जिला संस्था आधार रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल ने सभी विभागीय एवं संबंधित अधिकारियों को स्वयं के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का संस्था आधार पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। पंजीयन के लिए पंजीयन प्रक्रिया संस्था आधार पोर्टल बीआर डॉट राज डॉट एनआईसी डॉट इन के ट्यूटोरियल बटन पर उपलब्ध है। कलक्टर ने विभाग से संबंधित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में “संस्था आधार“ को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है, साथ ही, इस कार्य हेतु संबंधित कार्यालय में अधिकारी मनोनित कर उनका नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की सूचना जिला संस्था आधार रजिस्ट्रार कार्यालय की ईमेल आईडी पर प्रेषित करने को कहा है।