उदयपुर, 19 फरवरी। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह की 20 फरवरी को प्रस्तावित उदयपुर यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उदयपुर जिले को नो फ्लाई जोन घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार 20 फरवरी को उदयपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए सुबह 5 बजे से आगामी 24 घंटे तक किसी भी प्रकार के यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे इत्यादि की उड़ान पर पूर्णतया प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।