उदयपुर, 14 फरवरी। लोकसभा आम चुनाव-2024 की आदर्श आचार संहिता के आगामी दिनों में जारी होने की संभावना के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 फरवरी को जारी पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के उपचुनाव का कार्यक्रम आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
आदेशों में बताया कि आयोग द्वारा 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रिक्त हुए पंचायती राज संस्थाओं के 434 एवं नगरीय निकायों के 20 पदों पर उपचुनाव की घोषणा 9 फरवरी 2024 को की थी उसके अनुसार 11 मार्च 2024 को उपचुनाव होने नियत हैं। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव की तैयारी के लिए स्टेट इलेक्शन प्लानर जारी किया है। इसमें 11 फरवरी से 14 मार्च 2024 तक चुनावी कार्यक्रम निर्धारित हैं। इस संबंध में कई जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी लोकसभा आम चुनावों के कारण प्रशासनिक अधिकारी व कार्मिकों की चुनाव तैयारियों में व्यस्त की प्रति सूचना प्रेषित की है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता गाइडलाइन निकट भविष्य में जारी किए जाने की संभावना है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 9 फरवरी 2023 को जारी उपचुनाव कार्यक्रम को आगामी आदेशों तक स्थगित कर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं।