नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति
सभी पात्र चयनित विद्यार्थियों के संस्था प्रधान स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ी
अब 20 फरवरी तक हो सकेगा सत्यापन
जिला स्तर से भारत सरकार को अग्रेषित करने की अन्तिम तिथि 26 फरवरी ही रहेगी
उदयपुर, 18 फरवरी। प्रदेश में नेशनल मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति के तहत पात्र चयनित विद्यार्थियों के शत प्रतिशत आवेदन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाने के उद्देश्य से संस्था प्रधानों स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। अब इस तिथि तक संस्था प्रधानों के स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों को आवश्यक कार्यवाही के बाद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) के यहां अग्रेषित किया जा सकेगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) के स्तर से सभी लंबित आवेदनों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 26 फरवरी 2024 तक तक ही भिजवाना होगा, इस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
आरएससीईआरटी, उदयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के चयनित 5471 पात्र विद्यार्थियों के 4600 फ्रेश आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं नवीनीकरण में 11583 में से 9296आवेदन प्राप्त हुए हैं। नवीनीकरण आवेदन में 117 आवेदन संस्था स्तर पर तथा 74 आवेदन जिला लेवल पर लंबित पड़े हैं । वहीं फ्रेश आवेदन में 72 आवेदन संस्था स्तर पर तथा 193 आवेदन जिला स्तर पर लंबित पड़े हैं। इसे देखते हुए जिला व संस्था स्तर के सभी आवेदनों का 100ः सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला नोडल अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष से आवेदन में आधार नंबर को अनिवार्य किया गया है, ऐसे में इससे जुड़े समस्त प्रकरणों में आरएससीईआरटी उदयपुर द्वारा लंबित परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा रहा है।
–00–
पीएचईडी का अवैध जल सबंध काटने के लिए विशेष अभियान
उदयपुर, 18 फरवरी। जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग जयपुर के सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में सम्पूर्ण राजस्थान में विभागीय पाईप लाईन राईजिंग मेन एवं जल वितरण पाईप लाईन पर किये गये अवेध जल सम्बन्ध को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस संबंध में विभाग के अधीक्षण अभियंता ललित कुमार नागौरी ने उदयपुर जिलेवासियों से आह्वान किया है कि यदि किसी व्यक्ति ध् संस्था द्वारा जल वितरण पाईप लाईन पर अवैध जल सम्बन्ध किया हुआ है तो वह 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा 31 मार्च 2017 के अन्तर्गत अवैध जल सम्बन्ध पर नियमानुसार 1100ध्- रूपये एवं जुर्माना राशी जमा कराकर अपना जल सम्बन्ध नियमित करवाये, अन्यथा 28 फरवरी 2024 के पश्चात यदि अवैध जल सबंध पाया जाता है तो जल सम्बन्ध विच्छेद करने के साथ साथ उनके विरूद्ध विभागीय नियमानुसार कठोर रूप से कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अवैध जल सबंध करने वाले स्वयं की रहेगी।