उदयपुर, 12 फरवरी। राज्य में 18 से 35 वर्ष के स्नातक युवा उद्यमियों/उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं षिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना’’ में आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि योजना में नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारंभ करने के लिए 18 से 35 वर्ष तक की आयु के षिक्षित युवा उद्यमियों को अधिकतम एक करोड़ रूपये तक की ऋण राषि परब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। आवेदन की पात्रता की शर्तों के अनुसार राजस्थान के मूल निवासी न्यूनतम स्नातक स्तर के युवा पात्र होंगे। आवेदक को आवेदन पत्र के जन-आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट साईज फोटो, स्व-प्रमाणित परियेजना रिपोर्ट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंकतालिका प्रमाण पत्र की छायाप्रति, स्नातक की अंकतालिका की छायाप्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगानी होगी।