दूल्हे से मारपीट के 11 दोषियों को 5 साल कैद
बिन्दोली में मारपीट व जातिगत अपमानित किया था, SC- ST कोर्ट ने सुनाई सजा
राजसमंद. मारपीट करने व जातिगत अपमानित करने के 11 आरोपी हिम्मत सिंह, किशन सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह, गोपाल सिंह, प्रेम सिंह, चौन सिंह, गणपत सिंह, भरत सिंह, फतेह सिंह व हुकुम सिंह को दोषी मानते हुए एससी एसटी कोर्ट राजसमंद के विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार जीनवाल ने पांच साल की सजा व 27,500 रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक राज किशोर ब्रजवासी के अनुसार केलवाडा पुलिस थाने पर चंपा लाल ने 20 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट पेश। इसमें बताया कि 19 अप्रैल 2018 को उसके छोटे भाई भोली राम (भरत) की शादी के दौरान रात्रि 11 बजे बिन्दोली निकाली जा रही थी। बिन्दोली खेड़ा देवी मंदिर के सामने चौराहे पर पहुंची। तभी पीछे से उमेश सिंह (ईश्वर सिंह) की बिन्दोली आई, जिसमें सभी शराब के नशे में थे। उनमें से 10-15 व्यक्ति दौड़कर उनकी बिंदोली के आगे रोक कर जातिगत गालियां देने लगे और कहने लगे कि तुम घोड़े पर बिन्दोली कैसे लेकर आए।
यूं कहते हुए प्रताप सिंह, हिम्मत सिंह, हुकुम सिंह ने दूल्हे के हाथ से तलवार खींच कर दूल्हे के सिर पर मारी जिससे दूल्हे का साफा गिर गया। फिर चारों ने दूल्हे को पकड़कर घोड़े से नीचे पटक कर लातों घुसे से मारपीट की और दूल्हे के गले से सोने की चेन तोड़कर ले ली। इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों से भी मारपीट करना चालू कर दिया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागे। रिपोर्ट के आधार पर केलवाडा पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान पूरा किया ओर आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक राज किशोर ब्रजवासी ने 24 गवाह तथा 25 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त हिम्मत सिंह, किशन सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह, गोपाल सिंह, प्रेम सिंह, चौन सिंह, गणपत सिंह, भरत सिंह, फतेह सिंह व हुकुम सिंह सभी निवासी हाजेला वास, समीचा पुलिस थाना केलवाड़ा को एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर पांच साल की सजा सुनाई व 27,500 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया।