पसुंद में डंपिंग यार्ड संचालन का ग्रामसभा का प्रस्ताव निरस्त
कलेक्टर ने दिया निर्देश; अब विकास अधिकारी और तहसीलदार करेंगे संचालन
राजसमंद. राजसमंदकलेक्टर ने निर्देश जारी कर ग्राम पंचायत पसुंद में ग्राम सभा द्वारा मार्बल डंपिंग यार्ड संचालन के पारित प्रस्ताव को विधि सम्मत नहीं पाए जाने पर निरस्त कर दिया। मार्बल डंपिंग यार्ड का संचालन अब विकास अधिकारी और तहसीलदार की निगरानी में किया जाएगा। साथ ही एसडीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी आय की गणना करेगी।
आदेश के अनुसार पंचायत समिति राजसमंद के ग्राम पंचायत पसुन्द में आरक्षित भूमि पर संचालित मार्बल डंपिंग यार्ड संचालन का अनुबन्ध 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया था। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत पसुन्द में 2 अक्टूबर 2023 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव संख्या 7 के अनुसार डंपिंग यार्ड को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने का निर्णय लिया गया था जो विधि सम्मत नहीं पाया गया।
साथ ही ग्राम पंचायत पसुन्द की बैठक में 19 जनवरी 2024 के प्रस्ताव संख्या 4 में विभिन्न वाहनों के दरों के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पारित प्रस्ताव भी विधि सम्मत नहीं होने से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 92 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत पसुन्द द्वारा पारित प्रस्ताव को कलेक्टर ने रद्द किया है।
डपिंग यार्ड में गीली स्लरी को डालने व वापस सुखी स्लरी के विक्रय की अनुमानित राशि की गणना अब उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा की जाएंगी व आगामी वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया संपन्न होने तक डंपिंग यार्ड पसुन्द के संचालन विकास अधिकारी पंचायत समिति राजसमंद एवं तहसीलदार की निगरानी में की जायेगी। साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि ये दोनों अधिकारी डंपिंग यार्ड का विधि सम्मत संचालन करवाएंगे व किसी भी प्रकार के राजस्व आय की हानि नहीं हो।
कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार उपखंड अधिकारी राजसमंद तथा परियोजना अधिकारी लेखा जिला परिषद राजसमंद गौरव सोमानी सदस्य, उपविधि परामर्शीय कलेक्ट्रेट राजसमंद राकेश ओझा सदस्य, विकास अधिकारी राजसमंद संगीता व्यास सदस्य सचिव, खनिज अभियंता द्वितीय राजसमंद गोपाल बच्छ सदस्य होंगे।