उदयपुर, 25 जनवरी। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न ऋण योजनाओं में किये गये ऋण आवेदन पत्रों में संशोधन 2 फरवरी तक करा सकते है। निगम के परियोजना प्रबंधक गिरीश भटनागर ने बताया कि इन आवेदन पत्रों की प्रथम दृष्टया जांच करने पर जिन आवेदन पत्रों में दस्तावेजों की कमी पाई गई, उनमें 2 फरवरी तक ई-मित्र एवं एसएससी के माध्यम से कमी या ऑब्जेक्शन पूर्ति करा सकते है। यदि आवेदक द्वारा 2 फरवरी तक आवेदन पत्र में त्रुटि को दुरूस्त नही किया जाता है तो आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संबंध में जानकारी हेतु जिला परिषद के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 103 में संचालित परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम कार्यालय में कार्यालय समय में संपर्क कर सकते है।