जमा राशि मय ब्याज और परिवाद खर्च अदा करने के आदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच का फैसला

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उदयपुर, 24 जनवरी। आवासीय कॉलोनी में बुक कराए फ्लेट का निर्माण समय पर पूरा नहीं करने पर जमा राशि वापस चाहने को लेकर प्रस्तुत परिवाद का निस्तारण करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच उदयपुर ने विपक्षीगण को प्रतिफल राशि मय 10 प्रतिशत ब्याज तथा 25 हजार रूपए परिवाद खर्च दो माह में अदा करने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मल्लातलाई उदयपुर निवासी डॉ चंद्रकुमार पुत्र मनुलाल गुप्ता एवं श्रीमती अजीत पत्नी डॉ चंद्रकुमार ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच उदयपुर में 18 जुलाई 2016 को परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें बताया कि परिवादीगण ने विपक्षीगण की नीसा सरीन वेली प्रोजेक्ट योजना में 30 जून 2011 को थ्री बीएचके फ्लेट खरीदने का अनुबंध किया था। फ्लेट की कीमत 31 लाख 17 हजार 600 रूपए तय की गई थी। परिवादीगण ने 05 सितम्बर 2013 तक विपक्षीगण को 17 लाख 14 हजार 680 रूपए भुगतान कर दिए थे। विक्रय अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया जाना था, लेकिन विपक्षीगण ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया और 10 अप्रेल 2015 को पत्र भेजकर निर्माण कार्य मार्च 2016 तक पूरा करना बताया। उक्त समयावधि तक भी निर्माण पूरा नहीं किया। इस पर परिवादीगण ने भुगतान की गई समस्त जमा राशि मय ब्याज, मानसिक संताप पेटे 2 लाख रूपए, फ्लेट की कीमत बढ़ जाने से कीमत की अंतर राशि के तीन लाख रूपए तथा परिवाद व्यय का अनुतोष चाहा।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच उदयपुर के सदस्य सुरेंद्रकुमार जैन व शैलेंद्र भट्ट ने सभी पक्षों को सुनने के पश्चात विपक्षीगण को परिवादीगण की ओर से जमा कराई गई राशि मय 10 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के दो माह के अंदर अदा करने और 25 हजार रूपए परिवाद व्यय अदा करने के आदेश दिए।

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