23 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन
उदयपुर, 20 जनवरी। स्कूल शिक्षा उदयपुर मण्डल के अधिनस्थ जिलों में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला के ऐसे अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक एवं विशेष शिक्षक जिनके 01.06.2002 एवं इसके पश्चात 02 से अधिक संतान होने से वरिष्ठ अध्यापक समान्य व विशेष शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पदोन्नति में आने पर पूर्व के नियमानुसार 05 अथवा 03 वर्ष के लिए अपात्र कर दिया गया हो तो राज्य सरकार के नवीन परिपत्रानुसार इनका चयन रोके गये पदोन्नति वर्ष से ही किया जाना है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि ऐसे समस्त कार्मिक अपना उक्त आशय का आवेदन 23 जनवरी 2024 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय-माध्यमिक/प्रारम्भिक को प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित जिला शिक्षाधिकारी को प्राप्त आवेदन 24 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे तक वाहक स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।