उदयपुर, 12 जनवरी। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किये गये ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक यथा निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा व ऑटो चालक, घरेलू श्रमिक, कुली, मिड-डे-मील श्रमिक, नरेगा श्रमिक, छोटे किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालक, मोची, ईट भट्टों पर काम करने वाले, रेहडी-थडी वाले, न्यूज पेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लम्बर, नाई, चाय विक्रेता, ऑनलाइन कॉरियर सेवा से जुडे श्रमिक व ऐसे श्रमिक जो खुली दिहाड़ी करते है, लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार स्वयं का व्यवसाय करने वाले श्रमिक जिनकी आयु 16-59 वर्ष हैं, ई.एस.आई./ई.पी.एफ./एन.पी.एस. योजना के सदस्य नही हैं तथा आयकर दाता नहीं हैं, ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पात्रता रखने वाले असंगठित श्रमिक आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति एवं अपना मोबाइल साथ लेकर किसी भी सी.एस.सी. अथवा ई-मित्र केन्द्र पर जाकर अपना पंजीयन निःशुल्क करवा सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया अत्यन्त ही आसान हैं तथा सभी सूचनाएँ पूर्ण रूप से सही भरने पर श्रमिक का पहचान पत्र (ई-श्रम कार्ड) तत्काल बनकर उसे प्रदान कर दिया जाएगा, जिस पर 12 अंको की पहचान संख्या अंकित होगी, जिससे श्रमिक की पहचान होगी तथा इसी कार्ड से श्रमिक को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रमिक स्वयं भी ऑनलाइन रजिस्टर ईश्रम डॉट जीओवी डॉट इन ंपर जाकर पंजीयन कर सकता हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन होने के बाद श्रमिक को 2 लाख रूपए के निःशुल्क बीमा की सुविधा प्रदान होगी। पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण दिव्यागंता के लिए 2 लाख रूपए और आंशिक दिव्यागंता के लिए 1 लाख रूपए सहायता राशि देय होगी। इसके माध्यम से श्रमिकों को सरकार की अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।