विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 6 जनवरी से
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
उदयपुर, 28 दिसंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 6 जनवरी से प्रारंभ होगा। इसी के तहत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक गुरूवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
बैठक में एडीएम सुराणा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। 22 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस बीच 20 जनवरी को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों को ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन किया जाएगा। 20 एवं 21 जनवरी को बूथ लेवल अभिकर्ता के साथ बैठक आयोजित कर दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 2 फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा। श्री सुराणा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथ स्तर पर बूथ लेवल अभिकर्ता नियुक्त कर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित नहीं रहे। बैठक में भाजपा से मनीष शर्मा, शांतिलाल जैन, आईएनसी से महेंद्र डामोर, डॉ संजीव राजपुरोहित, बसपा से जगदीश बाबरिया, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद हनीफ, सीपीआई से गेबीलाल डामोर, माकपा से हीरालाल उपस्थित रहे।
17 वर्ष से अधिक आयु के युवा दे सकेंगे अग्रिम आवेदन
श्री सुराणा ने बताया कि निर्वाचन विभाग ने निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 अवसर (1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर) प्रदान किए हैं। मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की दिनांक 6 जनवरी 2024 से 17 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता जो अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 1 अप्रेल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन सभी पात्र मतदाता से प्रारूप-6 में अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए प्रारूप 6, नाम हटाने के लिए प्रारूप 7 तथा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एवं बाहर स्थानांतरण, निर्वाचक नामावली में दर्ज विवरणों में सुधार, ईपिक का प्रतिस्थापन एवं दिव्यांगजन का चिन्हिकरण करने के लिए प्रारूप- 8 में आवेदन किया जा सकता है। मतदाता इसके लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं अथवा एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।