उदयपुर, 19 जून। जिला उद्योग केन्द्र की ओर से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ऋण योजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवीन उद्योग हेतु अधिकतम 50 लाख रुपये एवं सेवा उद्यम हेतु अधिकतम 20 लाख रुपये ऋण का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम 35 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान देय है।
वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में 18 से 35 वर्ष के राजस्थान के मूल निवासी, स्नातक युवाओं को एक करोड़ रुपये तक के नवीन उद्यम हेतु ऋण का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 8 प्रतिषत ब्याज अनुदान एवं अधिकतम 5 लाख रुपये मार्जिन मनी अनुदान देय है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में नवीन एवं विस्तार उद्यम हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपये ऋण का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 8 प्रतिषत ब्याज अनुदान देय है।
डॉ.भीमराव अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में एससी/एसटी वर्ग के उद्यमी हेतु 10 करोड़ रुपये तक के ऋण का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 8 प्रतिषत ब्याज अनुदान देय है। साथ ही परियोजना लागत की 25 प्रतिषत अथवा 25 लाख रुपये जो भी कम हो मार्जिम मनी अनुदान राषि देय होगी। महाप्रबंधक शर्मा ने बताया कि इच्छुक उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण हेतु अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।